प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के छोटे और मध्यम विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
योजना का उद्देश्य:
कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य इन विक्रेताओं को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करके उनके व्यवसाय को पुनर्स्थापित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके माध्यम से विक्रेताओं को वित्तीय सहायता, ब्याज सब्सिडी, और डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।
योजना के प्रमुख लाभ:
- ऋण राशि: स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के ₹10,000 से ₹50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण तीन चरणों में वितरित किया जाता है:
- प्रथम चरण: ₹10,000 का ऋण, जिसकी अवधि 12 महीने होती है।
- द्वितीय चरण: ₹20,000 तक का ऋण, जिसकी अवधि 18 महीने होती है।pmallyojana.com
- तृतीय चरण: ₹50,000 तक का ऋण, जिसकी अवधि 36 महीने होती है।
- ब्याज सब्सिडी: समय पर ऋण चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 0% हो जाती है। यह सब्सिडी तिमाही आधार पर लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
- कैशबैक प्रोत्साहन: डिजिटल लेन-देन करने पर प्रति वर्ष ₹1,200 तक का कैशबैक मिलता है, जिससे विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- क्रेडिट कार्ड सुविधा: बजट 2025 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को ₹30,000 तक की क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण ले सकेंगे।
पात्रता मानदंड:
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- नागरिकता: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- स्थान: आवेदक शहरी क्षेत्र का स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए, जैसे ठेला, रेहड़ी, या फुटपाथ पर व्यापार करने वाला।
- व्यवसाय अवधि: आवेदक को कम से कम 1 वर्ष से वेंडिंग करनी चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज:
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र।
- व्यवसाय प्रमाण: नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जारी वेंडर प्रमाणपत्र।
- बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक्ड बैंक खाते की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट।
- फोटो: हालिया पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाएं।
- “Apply Now” बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- बैंक शाखा के माध्यम से आवेदन:
- अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन:
- अपने नजदीकी CSC में संपर्क करें।
- आवेदन फॉर्म भरने में सहायता प्राप्त करें और दस्तावेज़ जमा करें।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- डिजिटल लेन-देन: डिजिटल भुगतान करने से कैशबैक के माध्यम से अतिरिक्त लाभ मिलता है।
- क्रेडिट कार्ड सुविधा: समय पर ऋण चुकाने पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त की जा सकती है, जिससे व्यवसाय के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें वित्त